बिजली कंपनियों की परफॉरमेंस सुधारने के लिए डीईआरसी नए क़ानून बना रही है |
इसके तहत तय समय से अधिक बिजली गुल रहने, वोल्टेज कम या बहुत अधिक आने पर बिजली कंपनियों पर जुरमाना लग सकता है | इसके लिए डिस्कॉम पर पेनल्टी लगाई जाएगी | कोई शख्स बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करता है और बिजली कंपनियां तय वक़्त तक कनेक्शन नहीं दे पाती हैं तो भी बिजिली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा || नए सप्लाई कोड एंड परफॉरमेंस स्टैण्डर्ड को मई तक लागू किया जा सकता है |
फ़िलहाल डीईआरसी ने लोगों के सुझाव और आपत्तियां लेने के लिए आयोग ने अपने साईट पर भी डाल दिया है | दिल्ली के उपभोक्ता 21 मार्च तक इस मामले में अपनी राय आयोग को दे सकेंगें | लोगों की राय के आधार पर ही बिजिली कंपनियों पर नकेल कसने के लिए नियम बनाये जायेंगें |
इस क़ानून के तहत जो भी जुरमाना कंपनियों पर लगाया जायेगा, वह उपभोक्ताओं के बिलों में एडजस्ट किया जायेगा | इन सबके लिए 80 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है | इसमें बत्ती गुल होने से लेकर नाम बदलने, पेमेंट के बाद भी कनेक्शन ना मिलने, ट्रांसफार्मर फूंक जाने पर, लोड कम करने में आनाकानी करने, मीटर फूंक जाने या चोरी हो जाने, बिजली के विवादित बिल, बिल न मिलने, मीटर तेज चलने और बिलों में उम्मीद से अधिक पैसा लगाने जैसे मामलों में बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है |
